जल्द ही सीवर के ढक्कनों को राईट टूँ सर्विस के तहत 2 कार्यदिवसों मंे बदला जाएगा- एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा।

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एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने बताया की विधायक बनने के बाद वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री जी ने प्री बजट सेशन बुलाया था जिसपर उनके द्धारा सभी विधायको से सुझाव मांगे गए थे, जिसपर विधायक नीरज शर्मा द्धारा सुझाव दिया गया था की सीवर के ढक्कनों को समय रहते नही बदला जाता, जिसके कारण लगातार हादसे हो रहे है। विधानसभा सत्र मार्च 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्धारा विधायक नीरज शर्मा का नाम लेकर कहा गया था कि सीवर के ढक्कनों को राईट टूँ सर्विस के तहत लिया जा रहा है और यह सुझाव नीरज शर्मा जी का था। इसके साथ ही विधायक जी का कहना था की मुख्यमंत्री जी ने सीवर के ढक्कनों को राईट टूँ सर्विस लेने के लिए विधानसभा में तो कह दिया लेकिन बाद में पता चला की राईट टूँ सर्विस कमीशन के चैयरमैन ही नही है। वर्ष 2021 के विधानसभा बजट सैशन में विधायक नीरज शर्मा द्धारा सदन में आवाज उठाई गई की मुख्यमंत्री जी अपने सीवर के ढक्कनों को राईट टूँ सर्विस में लेने के लिए कहा था लेकिन राईट टूँ सर्विस का गठन तो कर दीजीएं। इसके पश्चात राईट टूँ सर्विस कमीशन का गठन हुआ और श्री टी.सी गुप्ता जी को इसका चैयरमैन नियुक्ति किया गया लेकिन उसके बावजूद अभी तक सीवर के ढक्कनों को राईट टूँ सर्विस के तहत नही बदला जा रहा है।

यही कारण है की 10 अप्रैल को सै-56 में सीवर के खुले ढक्कन के कारण 24 वार्षिय बैक कर्मी की मुत्यु हो गई और दिनंाक 14 अप्रैल को बडखल विधानसभा क्षेत्र मे एक बच्चा सीवर के खुले मैनहोल मे गिर गया यह तो भगवान का शुक्र है की वह बच गया।

इसके साथ विधायक नीरज शर्मा का कहना था की जब एक नगर निगम सीवर के ढक्कन तक को नही बदल सकता तो क्या फयादा लगभग 13 हजार 500 करोड रु का बजट पास करने का। विधायक नीरज शर्मा ने बताया की उनके द्धारा दिनांक 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री महोदय, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, मुख्य सचिव,चैयरमैन, राईट टूँ सर्विस कमीशन , प्रधान सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग को पत्र लिखा गया है की भविष्य में किसी और माँ के लाल की मृत्यु ना हो इसके लिए शीध्र अति शीध्र सीवरेज के ढक्कनों को राईट टू सर्विस एक्ट में शामिल कर इसको कियान्वन किया जाए। जिसपर अब चैयरमैन, राईट टूँ सर्विस कमीशन से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है की सीवर कवर की सेवा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्धारा हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचना के लिए 2 कार्य दिवसों की समय सीमंा के साथ प्रस्तावित की जा चुकी है। प्रस्ताव को हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्धारा स्वीकार कर लिया गया है और जैसे ही मुख्य सचिव कार्यालय हरियाणा इसे मजंूरी देता है सेवा अधिसूचित हो जाएगा।