निजी नौकरियों में 75% आरक्षण पर लगी रोक को किया रद्द, हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

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हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण पर लगी रोक को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट को एक महीने के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहा और राज्य सरकार को फिलहाल नियुक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं बताया है।

बता दें कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि लिखित आदेश की समीक्षा के बाद सरकार जल्द कानूनी कदम उठा रही है। सरकार राज्य में इस कानून को लागू करवाएगी। उन्होंने कहा था कि उद्योगपतियों की शंकाओं और दिक्कतों के लिए वैकल्पिक प्रावधान कानून में दिए गए हैं और यह पूरी तरह संवैधानिक रूप से दुरुस्त कानून है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विश्वास जताया था कि हरियाणा सरकार का स्थानीय रोजगार कानून अदालत की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पास करेगा और हरियाणा के युवाओं को रोजगार का अधिकार मिलेगा।

Source News: punjabkesari