बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग पर लगा 1.36 लाख का जुर्माना, बेंगलुरू में महिला को ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ा भारी
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कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में एक महिला को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भारी पड़ गया। दरअसल, बेंगलुरू में महिला बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग कर रही थी। महिला की पहचान के बाद ट्रैफिक पुलिस ने 1.36 लाख रुपये का भारी चालान थमा दिया। पुलिस ने उसकी स्कूटी होंडा एक्टिवा को भी सीज कर कर दिया है। महिला ने कहा कि वह चालान नहीं भर सकती, चालान की कीमत उसकी स्कूटी से ज्यादा है। सोशल मीडिया पर कुछ सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई हैं। सवार ने 270 बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया था। अधिकारियों ने उसके एक्टिवा स्कूटर को भी जब्त कर लिया है।
रिपोर्टों के मुताबिक, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में बिना हेलमेट के सवारी करना, बिना हेलमेट के पीछे बैठे व्यक्ति को ले जाना, सड़क के गलत तरफ सवारी करना, सवारी करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना और यहां तक कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना भी शामिल है। ये उल्लंघन शहर के भीतर उसके सामान्य मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए।
उल्लंघन पर लगाई गई भारी जुर्माना राशि लापरवाह सवारी के परिणामों की कड़ी याद दिलाती है। इससे सीसीटीवी निगरानी के महत्व पर भी प्रकाश पड़ता है, जिसे कई मेट्रो शहरों ने यातायात की स्थिति पर नजर रखने और डिजिटल माध्यमों की मदद से उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने के लिए अपनाया है, जबकि कानून तोड़ने वालों से निपटने के लिए यातायात अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहते हैं।
इसके अलावा किसी भी दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए क्योंकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सवारों को जानलेवा चोटों से बचाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरी ओर, अपराधी के लिए, भारी चालान अभी भी उस जोखिम से बेहतर है जो वह खुद के लिए और यहां तक कि अन्य मोटर चालकों के लिए भी उठा रही थी क्योंकि यातायात कानूनों को तोड़ना घातक हो सकता है और पहले से ही हर साल होने वाली मौतों की संख्या को बढ़ा सकता है।
NEWS SOURCE : punjabkesari